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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना: एक पूर्ण लेख

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर के भूमिधारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी आय बढ़ाना है। यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी और 1 दिसंबर, 2018 से प्रभावी है।

योजना के मुख्य लाभ

  • प्रत्यक्ष आय सहायता: इस योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • किस्तों में भुगतान: यह राशि हर चार महीने में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
  • पारदर्शिता (DBT): यह योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मोड का उपयोग करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों तक पहुंचे।
  • वित्तीय ज़रूरतें पूरी करना: यह सहायता किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित विभिन्न खर्चों को पूरा करने में मदद करती है।

पात्रता मानदंड

सभी भूमिधारक किसान परिवार, जिनके पास खेती योग्य भूमि है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं, बशर्ते वे कुछ बहिष्करण मानदंडों (उच्च आय की स्थिति से संबंधित) के अंतर्गत न आते हों। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं।

कुछ अपवादों में शामिल हैं:

  • पूर्व और वर्तमान संवैधानिक पदधारक।
  • सरकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्त या कार्यरत) और पेंशनभोगी (₹10,000 से अधिक मासिक पेंशन वाले)।
  • आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति।
  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर।

आवेदन प्रक्रिया

योग्य किसान योजना के लिए ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।

  1. पंजीकरण: किसान आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल पर 'न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन' (New Farmer Registration) विकल्प का उपयोग करके या सीएससी (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  2. आवश्यक दस्तावेज़: पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, भूमि के कागजात (खसरा/खाता संख्या सहित), और बैंक खाते का विवरण आवश्यक है।
  3. सत्यापन: राज्य सरकारें आवेदनों का सत्यापन करती हैं और पात्र लाभार्थियों की सूची पोर्टल पर अपलोड करती हैं।
  4. स्थिति जांच: किसान आधिकारिक वेबसाइट पर 'लाभार्थी स्थिति' (Beneficiary Status) सेक्शन में जाकर अपने आवेदन और किस्तों की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण बातें

  • ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य: योजना का लाभ जारी रखने के लिए लाभार्थियों को आधार-आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य है।
  • शिकायत निवारण: यदि किसी पात्र किसान को सहायता नहीं मिल रही है, तो वे पीएम-किसान पोर्टल या संबंधित राज्य कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

यह योजना किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक आदानों की खरीद हेतु वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में मदद करती है। अधिक जानकारी के लिए, आप पीएम-किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।